विजय शाह पर 4 घंटे में दर्ज हो FIR, कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयानबाजी को लेकर HC ने दिया आदेश

कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित टिप्पणी करने पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के मंत्री विजय कुमार शाह के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कड़े शब्दों में आदेश देते हुए राज्य सरकार को चार घंटे के भीतर शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए बुधवार शाम 6 बजे तक की सख्त समय सीमा तय की।

शाह की टिप्पणी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने उन्हें मंत्रिमंडल से तत्काल हटाने की मांग की है। मंगलवार को मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बावजूद, विवाद बढ़ता ही जा रहा है और व्यापक आलोचना हो रही है। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने दबाव की एक नई परत जोड़ दी है, जो संकेत देता है कि मामला अभी सुलझने से बहुत दूर है। इस बीच, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने भी इस घटना को लेकर शाह के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए पटवारी ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम किया और इस कठिन समय में उनके साथ एकजुटता व्यक्त की। फिर भी, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने सेना के अधिकारियों और हमारी बहनों का अपमान किया। इस पर भाजपा चुप क्यों है?

अगर उन्हें 24 घंटे के भीतर बर्खास्त नहीं किया गया, तो हम देश भर के सभी पुलिस थानों में कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे।” इस बीच, संकेत मिल रहे हैं कि मोहन यादव सरकार शाह के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्री को गुरुवार तक उनके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि, भाजपा की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।

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