संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष सरकार को पेगासस, किसान, महंगाई और तेल की कीमतों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सभी विपक्षी दलों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने पर चर्चा की मांग उठाई है। वहीं, सरकार सत्र के पहले दिन ही लोकसभा में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पेश करेगी। संसद का यह सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा थी और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन तीनों कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा सरकार इस पूरे सत्र में करीब 30 विधेयक पेश करने जा रही है जिनमें क्रिप्टोकरंसी, बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार और बैंकिंग कानून से संबंधित विधेयक शामिल हैं।संसद का शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने आज कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) कार्यालय में अपने राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने कृषि कानून और महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। भाकपा सांसद बिनाय विश्वम ने राज्यसभा में कार्य निलंबन नोटिस दिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने पर चर्चा की मांग की है। वहीं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें सरकार को कृषि कानूनों के विरोध में जान गंवाने वाले किसानों का रिकार्ड बनाने और उनके परिवारों को मुआवजा देने का निर्देश देने के लिए चर्चा की मांग की गई है।कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें सरकार को तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की पहल करने और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध के दौरान पिछले एक साल में मारे गए 700 किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा करने का निर्देश दिया गया है।कृषि कानूनों का निरस्तीकरण विधेयक, 2021 सोमवार को लोकसभा में विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा से पारित होने के बाद इसे सोमवार को ही राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन व सरलीकरण), 2020- कृषक (सशक्तीकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर अनुबंध विधेयक, 2020- आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, 2020 शामिल है।
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