कृषि विभाग द्वारा स्माल गोदाम, थ्रेसिंग केन्द्र की स्थापना हेतु 07 अक्टूबर को निकाला जायेगा टोकन

प्रयागराज!   उप कृषि निदेशक  विनोद कुमार ने  बताया है कि कृषि विभाग, उ0प्र0 द्वारा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं (एस.एम.ए.एम., एन.एफ.एस.एम.बी.जी.आर.ई.आई., एवं सी.डी.पी., ओ.जी.आर.एस.) में स्माल गोदाम, थ्रेसिंग फ्लोर एवं कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु दिनांक 07.10.2021 को प्रातः 11ः00 बजे से पोर्टल के माध्यम से टोकन निकाले जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसमें मुख्य बातों में किसान को स्वयं/कामन सर्विस सेन्टर से टोकन निकालना होगा। टोकन की जमानत धनराशि यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में जमा करना होगा। टोकन जमा करने की तिथि से कृषि यंत्र खरीदने और कृषि विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करने के लिये 30 दिन का समय मिलेगा। किसी यंत्र पर किसान को 10 वर्ष में 01 बार ही मिलेगा अनुदान। लक्ष्य की सीमा तक पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धान्त पर मिलेगा अनुदान। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख अन्य बातों में किसान का पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल  www.upagriculture.com के यंत्र अनुदान हेतु टोकन निकालें लिंक से किसान को स्वयं/कामन सर्विस सेन्टर से टोकन निकालना होगा। पंजीकरण में उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा और ओ0टी0पी0 डालने पर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अगले विकल्प खुलेंगे। 01 मोबाईल नम्बर से एक ही टोकन जारी होगा। टोकन प्रिन्ट करके टोकन पर लिखी धनराशि एक सप्ताह के भीतर यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में आनलाईन अथवा आफलाईन जमा करना होगा। एक सप्ताह के भीतर  टोकन धनराशि नहीं जमा करने पर टोकन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा प्रतीक्षा सूची से अगले कृषक का चयन कर लिया जायेगा। टोकन धनराशि जमा करने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय करने तथा उसका बिल स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिकतम 30 दिन का समय दिया जायेगा। टोकन धनराशि जमा करने में असमर्थ रहने वालों का चयन निरस्त हो जायेगा। कृषि यंत्र का बिल अपलोड होने के 15 दिवस के अन्दर सहायक विकास अधिकारी (कृषि)/अन्य क्षेत्रीय कर्मचारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन प्रक्रिया में पात्र पाये जाने के उपरान्त 15 कार्य दिवस के अन्दर अनुदान की धनराशि कृषकों के खाते में प्रेषित कर दी जायेगी इसके लिये कृषक को आवेदन पत्र (निर्धारित प्रारूप पर), टोकन की कार्यालय की प्रति, कृषि यंत्र की क्रय रसीद  (एक मूल तथा एक प्रति), आधार कार्ड की हस्ताक्षरित प्रति, बैंक पासबुक की हस्ताक्षरित प्रति, खतौनी की हस्ताक्षरित प्रति तथा हलफनामा मूल रूप में एक साथ संलग्न कर उप कृषि निदेशक के मुण्डेरा मण्डी स्थित कार्यालय अथवा सम्बन्धित राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर जमा करना होगा। समस्त यंत्रों पर अनुदान की व्यवस्था कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से प्रथम-आवक, प्रथम-पावक के आधार पर की जायेगी। जनपद के बाहर के कृषकों हेतु यह व्यवस्था अनुमन्य नहीं होगी। लक्ष्य से 200 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर तैयार की जायेगी। जिनमें से क्रमानुसार टोकन जमा न करने वाले किसानों के बदले में अवसर दिया जायेगा। ऐसे किसानों को टोकन धनराशि जमा करने हेतु सूचना एस.एम.एस. के द्वारा भेजा जायेगा। जिन कृषि यंत्रों का जनपद के लिये निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो जायेगा उसी दिन उस यंत्र के लिये टोकन की व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी।

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