गौशाला की जमीन पर लगी रोक : एस एम ए आब्दी

प्रयागराज!  उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जनहित याचिका संख्या 1837/2019 गिरीश चन्द्र शर्मा एंड 13 अदर्श बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड 8 अदर्श में  6दिसंबर  को  मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की बेंच में सुनवाई हुई इसमें बुलंदशहर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की सुरक्षित भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रद्द कर उस भूमि को गौशाला के लिए सुरक्षित कर निर्माण भी शुरू करवा दिया था । इस जनहित याचिका पर बहस उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एस एम ए आब्दी ने किया और न्यायालय  का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि बुलंदशहर जिला के तहसील सिकंदराबाद कोदू गांव में 11 बीघा 15 बिस्वा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के लिए 1994 से सुरक्षित थी । सरकार ने उसे उपेक्षित कर गौशाला के लिए सुरक्षित किया जबकि वहीं पर और भी जमीने सरकार की अनुपयोगी पड़ी है।
अधिवक्ता एस एम ए आब्दी ने बताया कि   न्यायालय ने कड़े शब्दों में सरकार के इस कदम की आलोचना की और सरकार से 3 जनवरी 2020 तक जवाब मांगा और इसके साथ ही गौशाला की स्थापना अपनी अग्रिम आदेश तक रोक देने का आदेश न्यायालय  ने दिया ।
अधिवक्ता एस एम ए आब्दी  के जूनियर वी के मौर्य ने बताया कि यह उत्तर प्रदेश में इस तरह का पहला मामला है। जिसमें न्यायालय ने मामले को गंभीर माना है और स्कूल के महत्व पर टिप्पणी भी किया ।

Related posts

Leave a Comment