निजी चिकित्सालय एवं नर्सिगहोम को आकस्मिक चिकित्सा एवं शल्य क्रिया के उपचार की अनुमति सामान्य ओ0पी0डी0 प्रतिबन्धित

आज दिनांक 18 मई 2020 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या मु0चि0अ0/कोविड-19/ निजी चिकि0/ खोलने/ 2019-20/ 688 दिनांक 17 मई 2020 के सन्दर्भ में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन को यह निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 के अतिरिक्त अन्य बीमारियो के उपचार हेतु निजी चिकित्सालय एवं नर्सिगहोम कुछ निर्देशो का पालन करते हुए केवल आकस्मिक चिकित्सा एवं शल्य क्रिया (आपरेशन) की स्वीकृति प्रदान की गयी। इन शर्ताे में चिकित्सालय के चिकित्सको एवं पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड-19 सम्बन्धी इन्फेक्शन प्रीवेन्शल प्रोटोकाल का समुचित प्रशिक्षण देना, सोशल डिसटेन्सिंग का पालन करते हुए मरीजो को देखना तथा मरीजो की स्क्रीनिंग के लिए एक सुरक्षित पृथक स्थल की स्थापना करना है, चिकित्सालय परिसर को 1ः सोडियम हाइपोक्लोराइड साल्यूशन द्वारा विसंक्रमित करना तथा बाॅयोमडिकल वेस्ट के निस्तारण की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए आकस्मिक सेवा प्रदान कर सकेगें।

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