प्रयागराज ! गौतम गिरी, सहायक श्रमायुक्त ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि श्रम विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं निर्माण श्रमिकों के जीवन में खुशहाली ला रही हैं। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रम विभाग बोर्ड के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं एवं कार्यदायी संस्थाओं में कार्य करने वाले निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करते हुए उन्हें विभिन्न संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कर रहा है। पंजीयन हेतु 40 प्रकार के निर्माण श्रमिक पात्र हैं, जिनमें राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिसियन, बढ़ई, पलम्बर, बाॅध, पुल, सड़क का निर्माण या भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य, रंगाई-पुताई, इत्यादि सम्मिलित हैं। मनरेगा श्रमिक भी इसमें पात्र हैं। पंजीयन हेतु वे निर्माण श्रमिक पात्र होते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष के बीच में हो। पंजीयन के समय 01 फोटोग्राफ, आधारकार्ड, श्रमिक बैंक एकाउन्ट की छायाप्रति, एवं निर्माण श्रमिक के रूप में पिछले 12 महीनों में 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। 90 दिन के कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र के रूप में श्रमिक का स्वघोषणापत्र भी मान्य है। शुल्क के रूप में 01 वर्ष के पंजीयन के लिए रू0-20/- एवं अंशदान रू0 20/-कुल रू0 40/- निर्धारित है। साथ ही यदि श्रमिक चाहे तो 03 वर्ष के लिए एक बार रू0 80/-जमा कर अपना पंजीयन करा सकता है। यह पंजीयन श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय उप श्रम आयुक्त, प्रयागराज क्षेत्र, 09 मेयो रोड, प्रयागराज के साथ-साथ जनपद में कार्य कर रहे सभी काॅमन सर्विस सेन्टर (सी0एस0सी0) से भी कराया जा सकता है। जनपद प्रयागराज में अब तक लगभग 178318 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। पंजीयन के साथ-साथ योजनाओं का हितलाभ लेने के लिए तत्समय निर्माण श्रमिक का नवीनीकरण भी आवश्यक है। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार निर्माण श्रमिकों के पंजीयन/नवीनीकरण/सेस संग्रहण एवं योजनाओं का अधिक से अधिक हितलाभ प्रदान किए जाने हेतु 01 जुलाई 2020 से सितम्बर 2020 तक मिशन के रूप में कार्यवाही हेतु ’’ मिशन मोड प्रोजेक्ट ’’ चलाया जा रहा है।
बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं निर्माण श्रमिकों के पुत्र, पुत्रियों के जन्म, उनकी शिक्षा-दीक्षा, पुत्रियों की शादी के साथ-साथ किसी दुर्घटना की स्थिति में उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में हितलाभ दिए जाने से सम्बन्धित है। महत्वपूर्ण योजनाओं में मृत्यु एवं विकलांगता, अक्षमता पेंशन योजना, मातृत्व शिशु हितलाभ एवं बालिका मदद योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना, निर्माण कामगार पुत्री विवाह योजना, चिकित्सा सहायता योजना, कौशल विकास तकनीकी प्रमाणन योजना, गम्भीर बीमार सहायता योजना, आवास सहायता योजना एवं पेंशन योजना इत्यादि हैं। समस्त योजनाओं के सम्बन्ध में आवेदन करने, योजना की शर्तें, पात्रता के विवरण एवं हितलाभ बोर्ड की वेवसाइट न्च्ठव्ब्ॅण्प्छ पर उपलब्ध हैं। कुछ योजनाओं जैसे-मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना, मातृत्व शिशु हितलाभ एवं बालिका मदद योजना, चिकित्सा सहायता योजना आदि में पात्रता पंजीयन के उपरान्त ही है। कन्या विवाह हेतु पात्रता पंजीयन के 100 दिन बाद प्रारम्भ होती है। शेष योजनाओं में पात्रता पंजीयन के 01 वर्ष के उपरान्त ही प्रारम्भ हो जाती है।
उ0प्र0भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोड द्वारा संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिक मदद योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक को पुत्र की दशा में रू0 20/झार, पुत्री की दशा में रू0 25000/- शिशु हितलाभ, मातृत्व हितलाभ पुरूष श्रमिक की दशा में रू0 6000/-तथा महिला श्रमिक की दशा में 03 माह का न्यूनतम मजदूरी देय होगी, बालिका मदद की दशा में रू0 25000/-सावधि जमा के रूप में देय होगी, निमार्ण कामगार पुत्री विवाह योजना के अन्तर्गत रू0 55000/की आर्थिक सहायत एवं सामूहिक विवाह की दशा में रू0 65000/-की आर्थिक सहायता, मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना के अन्तर्गत सामान्य मृत्यु की दशा में रू0 02 लाख तथा दुर्घटना से मृत्यु की दशा में रू0 05 लाख की आर्थिक सहायता, चिकित्सा सहायता के अन्तर्गत रू0 3000/-वर्ष में एक बार, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के अन्तर्गत रू0 2 हजार से 12 हजार तक की आर्थिक सहायता, आवास सहायता योजना के अन्तर्गत रू0 01 लाख, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत रू0 100/-प्रति माह से रू0 12000/-प्रति माह तक की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैे। जनपद प्रयागराज में प्रारम्भ से माह अगस्त 2020 तक उपकर (सेस) के रू0 229.41 करोड़ की वसूली की जा चुकी है तथा विभिन्न योजनाओं में लगभग 1,14,138 पंजीकृत श्रमिकों को रू0 41,23,02124/-धनराषि से लाभान्वित किया जा चुका है।