मीरजापुर। कोरोना को लेकर शासन के निर्देश पर बचाव व जागरूकता व कोरोना वायरस के परास्त के लिये जनपद में लाकडाउन के दौरान जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल व पुलिस अधीक्षक डा. धर्मवीर सिंह ने प्रातः 7.30 बजे से ही नगर के विभिन्न मोहल्लों पर में भ्रमण कर बन्द का जायजा लिया। इस दौरान इक्का-दुक्का लोग अपने घरों के सामने बाहर बैठने वालों को हिदायत देते हुये घरों के अन्दर रहने की नसीहत दी गयी। कहा कि दुबारा यदि कोई बाहर पाया जायेगा तो कडी कार्यवाही की जायेगी। अपने भ्रमण के दौरा जिलाधिकारी रमई पट्टी, रोडवेज, रेलवे स्टेशन, संगमोहाल, मुकेरी बाजार, लालडिग्गी, इमामबाडा, मुसफ्गंज, बसही होते हुये विन्ध्याचल में जाकर मां विन्ध्यवासिनी देवी का मंदिर प्रांगण व गलियो का भी भ्रमण कर जायजा लिया।
जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल के निर्देश के क्रम में जनोपयोगी वस्तुयें यथा- राशन, किराना, मसाला, तेल, रिफाइड सहित रसोइ से सम्बंधित सामाने व सब्जियों का आपूर्ति डोर-टे-डोर गाडियों के माध्यम से आपूर्ति की गयी। इस दौरान प्रातः 12 बजे के आस-पास 38 वार्डो के लिये 19 गाडियों किराना व राशन तथा 15 गाडियां सब्जी के लिये रवाना हुयी। जिस पर अधिकतम दो से चार लोग इकट्ठा होकर सामान को लेकर पुनः अपने घरों में चले जा रहे है। इसी दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मीरजापुर व अन्य नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों को निर्देशित किया गया कि वे मोहल्लों को सेनेेटाइजरेशन कराया जाये जिसके क्रम में ईओ मीरजपुर ने मुेेकेरी बाजार में सेनेटाइजेशन कराया गया। जहां पर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर सेनेटाइजेशन कराया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी यूपी सिंह, नगर मजिस्ट्रेट जगदम्बा सिंह के अलावा अन्य सम्बंधित अधिकारियों के द्वारा भी नगर में भ्रमण कर बन्द के दौरान कानून व शांति व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान गाडियों के पीए सिस्टम से एनाउंस किया गया कि लोग अपने घरों में रहे, ताकि कोरोना जैसे महामारी को भारत से भगाया जा सके। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी कर कहा गया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व में जारी सम्पूर्ण लाकडाउन निशेधाज्ञा के क्रम में घरेलू उपयोग की सामग्रियों यथा- गेहू, चावल, बेसन, मैदा, दाल, तेल, घी, डालडा, रिफाइन्ड, साबुन, टूथपेस्ट समस्त प्रकार के मेवा, आलू, समस्त प्रकार की सब्जिया व समस्त प्रकार के फल, दूध तथा समस्त प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी, पशुओं के चारा से सम्बंधित पशु आहार, भूसा, चिकित्साकीय उपकरण दवाओं, सोडियमहाइपोक्लोराइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य प्रकार के कैमिकल्स, जो फर्स क्लीनर, सेनेटाइजरमें प्रयोग किये जाने वाले हैं। इनकी गाडियों जनपद के बार्डर या जनपद के अन्दर लाने-ले जाने हेतु प्रतिबन्ध, निशेधाज्ञा से पूर्णतया मुक्त किया गया है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चि किया जाये कि राष्ट्रीय राजमार्गो पर इस प्रकार के मालवाहक वाहनों का परिचालन के दृृष्टिगत कोई कठिनाई न होने पाये। उन्होंने अपने आदेेश में कहा कि उपरोक्त सामानों का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को जनपद के अन्दर अपने-जाने से या जनपद के अन्दर से ले जाने से न रोका जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी नागरिकों से अपील भी की है कि वे इस दौरान अपने-अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहे, कोरोना वायरस का इलाज मात्र बचाव ही है।