प्रयागराज । शासन द्वारा 6 जनवरी 2022 को मनोज कुमार राव जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रयागराज को निलंबित कर दिया गया था तथा निलंबित करने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय कौशांबी संबद्ध किया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर मनोज कुमार राव जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रयागराज द्वारा उच्च न्यायालय की शरण में न्याय के लिए गये। उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने पर न्यायालय ने प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के 6 जनवरी 2022 के निलंबन आदेश को 22 मार्च 2022 को निरस्त कर दिया था। न्यायालय द्वारा निलंबन आदेश निरस्त किए जाने पर मनोज कुमार राव द्वारा शासन को न्यायालय के आदेश से अवगत कराया गया तथा न्यायालय उक्त आदेश के क्रम में अनीता सी मेश्राम, प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने शासनादेश संख्या 786 /58-1- 2022 /1(82) 10 दिनांक 8 अप्रैल 2022 के द्वारा यह कहते हुए की रिट याचिका संख्या 649 2022 मनोज कुमार राव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 22 मार्च 2022 के समादर में कार्यालय ज्ञाप 6 जनवरी 2022 को अपास्त करते हुए मनोज कुमार राव जिला कार्यक्रम अधिकारी को सेवा में बहाल कर एतद् द्वारा जनपद प्रयागराज में तैनात किया जाता है श्री राव को वही वेतन एवं परिलंब्धियां प्राप्त होंगी जो निलंबन 6 जनवरी 2022 से ठीक पहले हुए प्राप्त हो रही थी। मनोज कुमार राव ने कहा कि मेरी कोई भी शिकायत नहीं थी मुझे साजिशन निलंबित कराया गया था लेकिन मुझे न्यायालय पर विश्वास था और माननीय न्यायालय द्वारा न्याय किया गया।
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