दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की उस याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्र से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले से उन्हें जोड़ने वाली मीडिया रिपोर्टों पर रोक लगाने की मांग की है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अभिनेत्री की याचिका पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और भारतीय प्रेस परिषद को नोटिस जारी किया तथा जवाब मांगा। अदालत ने अधिकारियों से कहा कि वे अभिनेत्री रकुल की याचिका को अभिवेदन मानें और सुनवाई की अगली तारीख 15 अक्तूबर से पहले इस पर फैसला लें।उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे उम्मीद है कि रिया चक्रवर्ती से जुड़े मामले में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से संबंधित खबरों में मीडिया संयम बरतेगा। उसने आशा जताई कि याचिकाकर्ता से संबंधित खबरें बनाते वक्त मीडिया प्रतिष्ठान अपनी खबरों में संयम बरतेंगे, केबल टीवी नियमों, प्रोग्राम कोड तथा अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। अभिनेत्री ने याचिका में दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती अपना वह बयान वापस ले चुकी है जिसमें उसने कथित तौर पर याचिकाकर्ता का नाम लिया था, उसके बावजूद मीडिया में आ रही खबरों में उन्हें इस मामले से जोड़ा जा रहा है। अभिनेत्री का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अमन हिंगोरानी ने किया।
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