अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी फिल्म के चलते नहीं, बल्कि टैक्स के एक मामले को लेकर चर्चा में है। सेवा कर विभाग ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दलील दी है कि अनुष्का शर्मा अवॉर्ड फंक्शंस और स्टेज शो में अपनी परफॉर्मेंसेज की पहली कॉपीराइट ओनर हैं, इसलिए उससे होने वाली आय पर उन्हें टैक्स भरना होगा।विभाग की ओर से आगे कहा गया है कि उन्होंने निर्माता इसका कॉपीराइट ‘ट्रांसफर’ करने के लिए फीस ली है, इसलिए यह एक तरह से बिक्री की तरह है। सेवा कर विभाग ने बुधवार को अनुष्का शर्मा की चार याचिकाओं के जवाब में शपथ पत्र दाखिल किये।सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अनुष्का शर्मा के इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में डिपार्टमेंट का कहना है कि अनुष्का शर्मा पुरस्कार समारोह या मंच पर अपनी परफॉर्मेंसेस पर “कॉपीराइट की पहली मालिक” हैं इसलिए जब उन्हें इससे कमाई होती है तो उन्हें सेल्स टैक्स का भुगतान करना होता है ये उनकी जिम्मेदारी है।दिसंबर 2022 में कोर्ट ने एक्ट्रेस को फटकार लगाई थी। अनुष्का ने टैक्स से जुड़ी दो याचिकाएं दाखिल करने के लिए टैक्सेशन कंसल्टेंट की हेल्प ली थी। जबकि जजों की बेंच ने कहा था कि वह खुद से अपनी याचिकाएं क्यों नहीं दाखिल कर सकती हैं।
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