प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपी सचिन सिंह की जमानत मंजूर कर ली है ।
इन पर रेप पीड़िता छात्रा के साथ मिलकर स्वामी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति यस.डी सिंह ने दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता आर.बी मिश्रा व सचिन मिश्रा ने बहस किया। उन्होंने बताया कि एक अन्य आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की भी जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी।
Related posts
-
YUGM कॉन्क्लेव में बोले PM Modi, भारत को हर प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में हो रहा काम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में YUGM कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस... -
वाशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच बैठक, द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से, भारत के वाणिज्य विभाग और... -
हाई लेवल मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने सेना को दी पूरी छूट, कहा- आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान...