उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने निजी विकासकर्ताओं के दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्मित भवनों के गरीब आवंटियों को राहत देते हुए उनके भवनों की रजिस्ट्री मात्र 500 रुपये में करने का फैसला किया है। अब ऐसे आवंटियों को भवन की रजिस्ट्री के लिए 40-50 हजार रुपये नहीं खर्च करने पड़ेंगे। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया था।दरअसल, अब तक विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद आदि द्वारा बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस भवनों के आवंटियों को ही 500 रुपये में रजिस्ट्री कराने की छूट मिल रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के तहत विकासकर्ता द्वारा बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस के भवनों के लाभार्थी के मकान की भी रजिस्ट्री 500 रुपये में हो रही थी। किंतु निजी विकासकर्ताओं द्वारा बनाए जाने वाले अन्य ईडब्लूएस आवासों पर यह छूट नहीं थी।कि निजी विकासकर्ताओं के लिए अपनी आवास योजना में 10 फीसद भवन ईडब्ल्यूएस के लिए बनाने की शर्त है इसलिए विकासकर्ता ऐसे भवन बना तो रहे थे लेकिन उनके पात्र आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री कराने पर 50 हजार रुपये तक स्टांप ड्यूटी लग जाती थी। ऐसे में निजी विकासकर्ताओं की संस्था क्रेडाई की लगातार यह मांग थी कि अन्य की तरह निजी विकासकर्ताओं के ईडब्ल्यूएस भवनों की रजिस्ट्री पर भी 500 रुपये ही स्टाम्प ड्यूटी लगे। पिछले दिनों योगी कैबिनेट ने यह फैसला किया था। इसी के आदेश अब जारी हो गए है।
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