अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की फटकार के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में एक कानून पारित किया, जिससे वहां की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सजा के खिलाफ अपील का अधिकार मिल गया।भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त 51 वर्षीय अधिकारी को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी व आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी।
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अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के दबाव में पाक संसद ने दी कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत, अपील करने का दिया अधिकार

पाक जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव जल्द ही सजा-ए-मौत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। चार साल पहले जासूसी के आरोप में उन्हें सैन्य अदालत ने यह सजा सुनाई थी। पाक उच्च सदन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (रिव्यू एंड री-कन्सीडरेशन) ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दी है।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की फटकार के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में एक कानून पारित किया, जिससे वहां की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सजा के खिलाफ अपील का अधिकार मिल गया।भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त 51 वर्षीय अधिकारी को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी व आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी।