अमृत स्नान के दौरान हुई महिला की मौत में बिहार निवासी उसके पति ने मुआवजे की मांग करते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) प्रयागराज, मोतीलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, टीवी सप्रू अस्पताल बेली, मोतीलाल नेहरू (कॉल्विन) मंडलीय अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन और इलाहाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस संदर्भ में सभी प्रतिवादियों को नोटिस भेजने को कहा है।
हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से उनके जिम्मेदार अधिकारियों के माध्यम 28 जनवरी 2025 से महाकुंभ खत्म होने तक उनके यहां लाए गए मरीजों, शवों का ब्योरा के साथ ही सुपुर्द किए गए शवों का ब्योरा मांगा है। इसके साथ ही जब भी किसी व्यक्ति को मृत घोषित किया गया या मृत लाया गया तो उसका समय, तारीख, पहचान के साथ ही इलाज करने वाले डॉक्टरों की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
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