भारत में पशु क्रूरता कानून के कमजोर रहने की वजह से कई लोग पशुओं के साथ निर्ममता करने वाले आराम से बच निकलते थे। हालांकि, पशु क्रूरता के लिए 50 रुपये का जुर्माना जल्द ही अतीत की बात होगी क्योंकि केंद्र पशु क्रूरता कानून को और सख्त बनाने की कवायद में है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी सचिव, अतुल चतुर्वेदी ने अंग्रेजी अखबार टीओआई को बताया कि उनका मंत्रालय “मौजूदा कानून में संशोधन करके पशुओं के साथ क्रूरता के लिए मौजूदा दंड को बढ़ाने से संबंधित मुद्दे की सक्रियता से जांच कर रहा है।”(पीसीए), 1960 के तहत अभी जानवरों के साथ किसी भी तरह की निर्दयता के लिए 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का जुर्माना लगता है। इसमें जानवरों को मारना, प्रताड़ित करना, भूखा रखना, अंगों को काटना शामिल है। 60 साल पुराने इस कानून के तहत अभी इनमें से किसी को भी संज्ञेय अपराध नहीं माना जाता है। केवल जानवरों की लड़ाई और शूटिंग मैच के आयोजन को ही इस कानून के तहत रखा गया है।
Related posts
-
शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार, जानिए धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण
हिंदू धर्म में शंख को शुभ और पवित्र माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में शंख का... -
मई में 6 बड़े ग्रहों का होगा राशि परिवर्तन, जानिए किन राशियों पर होगा इसका असर?
ज्योतिष की दृष्टि से वर्ष 2025 काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब अगस्त का महीना ज्योतिष... -
YUGM कॉन्क्लेव में बोले PM Modi, भारत को हर प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में हो रहा काम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में YUGM कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस...