दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा वर्ष 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान घूसखोरी को लेकर की गई टिप्पणी ‘‘विशिष्ट आरोप’’ थी और ऐसा करना समुचित नहीं है। साथ ही न्यायालय ने सलाह दी कि आने वाले चुनाव में वह सामान्य बयान दें। न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक की ओर से पेश बयान के मसौदे का अनुमोदन करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई भी अदालत यह नहीं कह सकती कि चुनाव प्रचार के दौरान कौन सा सही बयान हो सकता है। न्यायमूर्ति ने कहा कि अदालत बयान देने के बाद केवल यह राय दे सकती सकती है कि क्या वह गलत था। न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘ आप क्या कहते हैं उसका अदालत अनुमोदन नहीं कर सकती।’’अदालत आप नेता की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 2017 में निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए दो आदेशों को चुनौती दी गई है। एक आदेश में लगातार चेतावनी देने के बाद टिप्पणी करने पर उनके भाषण की निंदा करने और दूसरा आदेश टिप्पणी को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश से संबंधित हैं। उल्लेखनीय है कि सात और आठ जनवरी 2017 को गोवा में आयोजित चुनावी रैली में केजरीवाल ने मतदाताओं से कहा था कि कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों से पैसे ले लें लेकिन आप प्रत्याशी के पक्ष में ही मतदान करें।’’ इसके खिलाफ भाजपा ने दो शिकायतें दर्ज कराई थीं और कांग्रेस ने भी इस बयान की निंदा की थी।
Related posts
-
हादसे को लेकर अत्यंत व्यथित हूं, अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताई संवेदना
अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद राष्ट्रपति ने अपनी संवेदना जाहिर की है। उन्होंने कहा... -
Air India plane crash: टाटा ग्रुप ने एक-एक करोड़ रुपये की मदद का किया ऐलान
टाटा संस और एयर इंडिया के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने गुरुवार को घोषणा की कि टाटा... -
Air India Plane Crash की खबर सुनते ही गुजरात निकले मोदी! मौके पर प्रशासन का पूरा अमला मौजूद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री...